आयुध अधिनियम 1959 एक परिचय
अधिनियम का इतिहास
आयुध अधिनियम 1959 आयुधों, गोला बारूद के अधिग्रहण, विनिर्माण, कब्जा, आयात और निर्यात और लाइसेंस से संबंधित एक अधिनियम है । यह अधिनियम 1959 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है परंतु इस अधिनियम का इतिहास पुराना है सर्वप्रथम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज भारतीयों से भयभीत हो गए थे और उनको भारतीयों से खतरा प्रतीत होने लगा था और वह हथियारों को नियंत्रित करना चाहते थे इस उद्देश्य से 1878 में अंग्रेजों ने भारतीय शस्त्र अधिनियम लागू किया । इस अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय को बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति नहीं थी । तथा अंग्रेजों के लिए लाइसेंस अनिवार्य नहीं था । यह कानून वायसराय लॉर्ड लिटन के समय लागू किया गया था ।
स्वतंत्रता के बाद भारतीय शस्त्र अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई । 1 अक्टूबर 1962 को भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के स्थान पर आयुध अधिनियम 1959 को लागू किया गया ।
आयुध अधिनियम 1959 का उद्देश्य
आयुध अधिनियम 1959 का उद्देश्य इसकी प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है उसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि हथियार और गोला बारूद से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया है ।
आयुध अधिनियम 1959 की संरचना
आयुध अधिनियम 1959 कुल छः अध्यायों में विभक्त किया गया है । इसमें कुल 46 धाराएं हैं । इसका अधिनियम संख्या 1959 का 54 है तथा यह 1 अक्टूबर 1962 से लागू है । 2019 में इसमें आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संशोधन किया गया है । इसमें कुल 6 अध्याय इस प्रकार से हैं -
- प्रारंभिक 1-2
- आयुधों और गोला बारूद का अर्जन, कब्जा , विक्रय, विनिर्माण, आयात , निर्यात और परिवहन 3-12
- अनुज्ञप्तियों के बारे में उपबंध 13-18
- शक्तियां और प्रक्रिया 19-24 B
- अपराध और शास्तिया 25-33
- प्रकीर्ण - 34-46
आयुध अधिनियम 1959 का अध्याय 1 प्रारंभिक बातों से संबंधित है इसके अंतर्गत दो धाराएं शामिल है धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है तथा धारा 2 परिभाषाएं और निर्वाचन से संबंधित है । धारा 1 के अनुसारआयुध अधिनियम 1959 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है । धारा 2 के अंतर्गत आयुध अधिनियम 1959 में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों को परिभाषित किया गया है जैसे अर्जन, गोला बारूद , आयुध , अग्नायुद्ध, अनुज्ञप्ति , गोला बारूद , प्रतिसिद्ध गोला बारूद , लोक सेवक इत्यादि